राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस परीक्षा 2007 के एक परीक्षार्थी को कम अंक देने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को निर्देश दिया है कि वह परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका दिखाए। न्यायाधीश अजय रस्तोगी की एकलपीठ ने यह आदेश गिरधारीलाल की यचिका पर दिया। न्यायाधीश ने आरपीएससी को कहा है कि वह 7 सितंबर को सुबह साढ़े दस बजे याचिकाकर्ता को आरपीएससी कार्यालय में सभी उत्तरपुस्तिका दिखाए।याचिका में कहा कि वह आरएएस परीक्षा में 1989 से बैठ रहा है और छह बार साक्षात्कार दे चुका है। लेकिन हर बार साक्षात्कार में ही फेल हो जाता है। वह 1999 में सहकारी विभाग में निरीक्षक के पद पर भी नियुक्त हो चुका है। इस बार परीक्षा में उसके 1200 में से 644 अंक आए हैं जबकि इससे पूर्व की परीक्षाओं में 800 के करीब अंक आए थे। उसने कहा कि संभावना है कि उसकी उत्तरपुस्तिकाएं बदल गई हों। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिकाएं दिखाने का निर्देश दिया।Friday, September 4, 2009
आरएएस परीक्षा की उत्तरपुस्तिका दिखाने का निर्देश
राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस परीक्षा 2007 के एक परीक्षार्थी को कम अंक देने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को निर्देश दिया है कि वह परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका दिखाए। न्यायाधीश अजय रस्तोगी की एकलपीठ ने यह आदेश गिरधारीलाल की यचिका पर दिया। न्यायाधीश ने आरपीएससी को कहा है कि वह 7 सितंबर को सुबह साढ़े दस बजे याचिकाकर्ता को आरपीएससी कार्यालय में सभी उत्तरपुस्तिका दिखाए।याचिका में कहा कि वह आरएएस परीक्षा में 1989 से बैठ रहा है और छह बार साक्षात्कार दे चुका है। लेकिन हर बार साक्षात्कार में ही फेल हो जाता है। वह 1999 में सहकारी विभाग में निरीक्षक के पद पर भी नियुक्त हो चुका है। इस बार परीक्षा में उसके 1200 में से 644 अंक आए हैं जबकि इससे पूर्व की परीक्षाओं में 800 के करीब अंक आए थे। उसने कहा कि संभावना है कि उसकी उत्तरपुस्तिकाएं बदल गई हों। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिकाएं दिखाने का निर्देश दिया।
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